मुंबई ,२८ नवंबर । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग मानदंडों के उल्लंघन के लिए सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर कुल १०.३४ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
आरबीआई ने कहा कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना से संबंधित मानदंडों और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर आचार संहिता और केवाईसी मानदंडों का पालन न करने के लिए सिटीबैंक एनए पर ५ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा पर बड़े आम एक्सपोजर के केंद्रीय भंडार के निर्माण और अन्य से संबंधित कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए ४.३४ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
ऋण और अग्रिम से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए सरकारी स्वामित्व वाले इंडियन ओवरसीज बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि तीनों बैंकों पर जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उनके ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है।
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