केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को सलाह देते हुए कहा है कि उन्हें दलित शब्द के इस्तेमाल से बचना चाहिए। इसकी जगह पर शेड्यूल्ड कॉस्ट का प्रयोग करना चाहिए। दरअसल मंत्रालय की तरफ से ये सलाब बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की टिप्पणी के बाद आई है। हाइकोर्ट ने कहा कि मीडिया संगठन दलित शब्द का इस्तेमाल न करें।
डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक मंत्रालय का कहना है कि मीडिया संगठनों को दलित शब्द के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुपाल में संविधान में उल्लिखित शेड्यूल्ड कॉस्ट का इस्तेमाल अंग्रेजी में करना चाहिए और इसके साथ ही इस शब्द के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में उचित शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यों में, प्रमाण पत्रों में भी शेड्यूल्ट कॉस्ट का ही प्रयोग होना चाहिए।
