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‘सर्जरी से 1 महीने पहले तक कराए गए टेस्ट और MRI का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करे’

मुंबई। अगर आप सर्जरी कराने से पहले अपने टेस्ट कराते हैं तो इन टेस्ट पर हुए खर्च का रीइंबर्समेंट आप मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से लेने के हकदार हैं। मेडिकल पॉलिसी लेने वालों के हक में यह आदेश महाराष्ट्र के उपभोक्ता फोरम ने दिया है। उपभोक्ता फोरम ने कहा है कि यहां तक कि सर्जरी के एक महीने पहले कराए गए एमआरआई स्कैन, डॉक्टर से कंसल्टेंट की फीस और टेस्ट का रिफंड यह कहकर देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे सर्जरी एक महीने पहले कराए गए हैं। डोम्बिवली के रहने वाले वी श्रीधर ने अपने बेटे का न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से मेडिकल इंश्योरेंस कराया था। उनके बेटे को 18 अप्रैल 2012 को घुटने की सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीधर ने मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए 58,000 रुपये का बिल लगाया। इस बिल पर श्रीधर को कंपनी ने 49,000 रुपये का भुगतान किया।
कंपनी ने उन्हें 9,000 रुपये का रीइंबर्समेंट नहीं दिया। इस पर उन्होंने उपभोक्ता फोरम में मामला दायर किया। उन्होंने बताया कि कंपनी से उनका, उनकी पत्नी और बेटे का एक लाख रुपये तक का कवर इंश्योरेंस था। कंपनी से उन्होंने इसकी शिकायत की तो वहां से उन्हें कोई ठीक रिस्पॉन्स नहीं मिला। कंपनी ने कहा कि श्रीधर ने सर्जरी के पहले कराई गई जांचों और नॉन मेडिकल खर्च का भुगतान भी मांगा। यह भुगतान उन्हें नहीं किया जा सकता था। उपभोक्ता फोरम ने कहा कि सर्जरी से एक महीने पहले कराई गई जांचों और डॉक्टर से परामर्श की फीस इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को 58,000 रुपये का पूरा रीइंबर्समेंट करने के साथ ही 35 हजार रुपये जुर्माना भरने को भी कहा है।

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