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नौकरी जाने पर सरकार देगी आर्थिक मदद, अटल के नाम पर योजना शुरू होगी

नई दिल्ली। अब अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो सरकार आपको आर्थिक सहायता देगी। ये सहायता दूसरी नौकरी मिलने तक दी जाएगी। इसकी इमप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (इएसआईसी) ने दे दी है। श्रम मंत्रालय ने ये जानकारी दी। इस योजना का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। इस स्कीम का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इमप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत बीमित हैं। इस स्कीम को श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार को मंजूरी दी। योजना से जुड़ी पूरी जानकारी, शर्तें और एप्लीकेशन का फॉर्मेट जल्द जारी होगा। इएसआईसी ने अपने डेटाबेस में आधार सीडिंग के लिए कंपनियों को 10 रुपए प्रति व्यक्ति रिइंबर्समेंट देने का भी फैसला किया। इसका लाभ नई नौकरी मिलने तक मिलेगा। स्कीम के तहत हर महीने कितने रुपए दिए जाएंगे इसका अभी खुलासा नहीं किया गया है।
इसके जरिए एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगेगी। इसके अलावा सुपर स्पेशियालिटी ट्रीटमेंट की सुविधा अब नौकरी के 78 दिन बाद मिल सकेगी। पहले 2 साल 6 महीने की सीमा थी। अगर बीमित व्यक्ति का निधन होता है तो उसके क्रियाकर्म के लिए अब 10 हजार रुपए के बदले 15 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस योजना में 2.93 करोड़ लोग कवर हैं। इसके तहत लाभार्थियों की संख्या 12.4 करोड़ है। इमप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम हेल्थ इंश्योरेंस के साथ सोशल सिक्योरिटी का भी लाभ देती है। ये ऐसे लोगों के लिए लॉन्च की गई है जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए से कम है। स्कीम के तहत कंपनी 4.75 फीसदी और कर्मचारी 1.75 फीसदी योगदान देता है। इसके तहत व्यक्ति और उसके परिवार को मेडिकल बीमा की सुविधा मिलती है। ये स्कीम सरकारी फैक्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, न्यूज पेपर जैसी इंडस्ट्री के लिए हैं। इनमें अगर 10 या इससे ज्यादा कर्मचारी हैं तभी इसका लाभ मिलता है।

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