रांची। चारा घोटाले में जेल काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को कोर्ट से राहत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को उन्हें जमानत दे दी। साढे़ तीन साल बाद अब जेल से रिहा होंगे। बताया जा रहा है कि उनका एम्स में इलाज चल रहा है। लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड में पांच मामले चल रहे थे। चार मामलों में उन्हें जमानत मिल गयी है। पांचवा मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है। सीबीआई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अभी चल रही है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद को एक लाख के निजी मुचलके, दस लाख जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है। लालू प्रसाद को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। लालू प्रसाद ने अपने स्वास्थ्य और दुमका कोषागार केस में मिली आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी थी। लालू की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सात साल की सजा सुनायी है। प्रसाद ने छह अप्रैल को ही 42 माह जेल में काट लिए हैं। उनकी आधी सजा पूरी हो गयी है। इस कारण उन्हें जमानत प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि सीबीआई ने जमानत का विरोध किया।
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