कानपुर ,०२ जून । इत्र कारोबारी पियूष जैन को जेल में ही रहना होगा। उसके वकील की ओर से लगाई गई जमानत याचिका को बुधवार को जिला जज ने नामंजूर कर दी। डीजीजीआई के अधिवक्ता अमरीश टंडन ने बताया कि जिला जज के सामने करीब डेढ़ घंटे की बहस हुई। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया और शाम को जिला जज ने जमानत याचिका रिजेक्ट कर दी। अमरीश टंडन ने दावा किया है कि इस तरीके के सोने की बरामदगी संघेय अपराध है और यह गैर जमानती है।
इस मामले में पीयूष जैन के अधिवक्ता नलिन बजाज ने कोई में इस बात को स्वीकार किया कि बरामद हुए २३ किलो में से १२ किलो सोना एक व्यक्ति ने उनके क्लाइंट पीयूष के पास रखा था। उन्होंने माना कि यह सोना विदेश से तस्करी कर भारत लाया गया था। इसके साथ ही ११ किलो सोना बरामद होने पर अब तक कुछ तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। दरअसल, पीयूष जैन के पास से कुल २३ किलो सोना बरामद हुआ था।