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रजिस्टर्ड डीलर विरोध नहीं करे तो दुकान सील नहीं कर सकते जीएसटी अधिकारी

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर जीएसटीअधिकारियों के सर्वे या छानबीन के दौरान दुकान या गोदाम की छानबीन या बुक्स देखने का प्रतिरोध नहीं करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि अधिकारी को परिसर सील करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली ट्रेड ऐंड टैक्सेज विभाग को ऐसी सीलिंगखोलने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने साफ किया है कि सीजीएसटी ऐक्ट के सेक्शन 67 के तहत टैक्स अधिकारियों को गेट का ताला तोड़ने, आलमारी और दूसरी जगहों को खोलने या खंगालने एवं सील करने का अधिकार उसी सूरत में है, जब डीलर अधिकारियों को इन चीजों का एक्सेस करने से रोके।

जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस एके चावला की बेंच ने नरेला में दिल्ली जीएसटी अधिकारियों की ओर से एक डीलर का परिसर सील किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर यह फैसला दिया। डीलर की दलील थी कि जीएसटी अधिकारियों ने उसकी दुकान का सर्वे किया और बुक्स ऑफ अकाउंट एवं अन्य दस्तावेज दिखाने को कहा। उस समय डीलर के पास ये चीजें नहीं थीं और उसने 24 घंटे की मोहलत मांगी। लेकिन अधिकारियों ने परिसर के अस्थायी सीलिंग का ऑर्डर जारी कर दिया और अगले दिन पूरा परिसर सील कर दिया।  याची के वकील ए के बब्बर ने बताया कि जीएसटी कानून के सेक्शन 67 में इस बात पर जोर जरूर है कि जॉइंट कमिश्नर से ऊपर रैंक के अधिकारी को अगर लगता है कि डीलर ने टैक्स चोरी की है या इनपुट टैक्स क्लेम में गड़बड़ी की है या तथ्यों को छुपाया है तो वह परिसर की छानबीन कर सकता है और बुक्स वगैरह देख सकता है। लेकिन डीलर की ओर से किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं करने पर परिसर सील नहीं करना कानून संगत नहीं।

जीएसटी से जुड़े एक अन्य मामले में हाई कोर्ट ने एक डीलर को इस आधार पर जीएसटीआर-3बी की मैन्युअल फाइलिंग की इजाजत दी है कि उसके इनपुट क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक लेजर अकाउंट में रिफलेक्ट नहीं हो रहे हैं। इससे पहले बहुत से डीलर्स ने जीएसटी काउंसिल में शिकायत की थी कि ट्रान-1 फाइलिंग के बाद भी सिस्टम की कमियों के चलते उनके क्रेडिट रिफलेक्ट नहीं हो रहे हैं, जिसके अभाव में उन्हें कैश भुगतान करना पड़ेगा। काउंसिल ने इस बारे में एक फसिलिटी विकसित करने की बात कही थी। लेकिन रिटर्न सिस्टम आधा-अधूरा होने और कुछ फॉर्म अगले साल तक के लिए टल जाने से बहुत से डीलर्स के लेजर में दिक्कतें कायम हैं। पिछले वित्त वर्ष के इनपुट क्रेडिट क्लेम करने के लिए जीएसटीआर-3बी भरने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है।

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