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बच्ची से गैंगरेप मामले में दो महीने से कम का ट्रायल, कोर्ट ने दोषियों को सुनाई फांसी की सजा

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के मंदसौर में 7 साल की बच्ची से हुए गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने सिर्फ दो महीनों में ट्रायल पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों इरफान और आसिफ को मामले में दोषी पाया है। गौरतबल है कि इससे पहले मामले में पीड़िता के पिता ने दोषियों को जल्द से जल्द मौत की सजा की मांग की थी। वहीं मामले में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही थी।

कोर्ट में पेशी के दौरान पहुंचे आरोपियों में से एक को बीजेपी नेता विनय दुबेला ने थप्पड़ मारा। हालांकि आरोपी को थप्पड़ लगा नहीं। बता दें कि बच्ची के साथ बर्बरता का ये मामला 29 जून का है। जहां आरोपियों ने बच्ची के साथ गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या करने का भी प्रयास किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बच्ची को उस वक्त अपना शिकार बनाया जब वह अपने पिता का इंतजार कर रही थी। आरोपी पहले बच्ची को किसी सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद बच्ची को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना था कि आरोपियों ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में रॉड या लकड़ी की स्टिक डाली थी। गौरतलब है कि बच्ची के रेप के बाद पीड़िता के पिता के बैंक खाते में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना के मद में पांच लाख रुपए की राशि जमा कराई गई है, ताकि पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक मदद दी जा सके। हालांकि बच्ची ने पिता का कहना था कि उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि न्याय चाहिए।

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