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नागेश्वर राव ने संभाला सीबीआई के अंतरिम चीफ का कार्यभार, कई अफसरों के तबादले

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई के दोनों टॉप अफसरों को बुधवार को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां 26 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। उधर, एम. नागेश्वर राव ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) के अंतरिम चीफ के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। इसके बाद अब सीबीआई अफसरों के ताबड़तोड़ तबादले शुरू हो गए हैं।

डीएसपी सीबीआई एके बस्सी का तबादला पोर्ट ब्लेयर कर दिया गया है जबकि एडिशनल एसपी सीबीआई एसएस गुम का ट्रांसफर जबलपुर किया गया है। इतना ही नहीं, सीबीआई के डीआईजी मनीष कुमार सिन्हा, तरुण गौबा, जसबीर सिंह, अनीस प्रसाद, केआर चौरसिया, एचओबी राम गोपाल और एसपी सतीश डागर का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इनमें से कई अफसर सीबीआई के राकेश अस्थाना के खिलाफ केस की जांच कर रहे थे।

सीबीआई के जेडी (पी) अरुण कुमार शर्मा, ए. साई मनोहर, एचओजेड वी. मुरुगुशन और डीआईजी अमित कुमार को तत्काल प्रभाव से नई पोस्टिंग दी गई है। उधर, अफसरों के दफ्तरों को सील किए जाने की खबरों पर सीबीआई के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि सीबीआई मुख्यालय के किसी भी कमरे को सील नहीं किया गया है।  सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना मामले की जांच सीबीआई डीआईजी तरुण गौबा, एसपी सतीश डागर और जॉइंट डायरेक्टर वी मुरूगुशन करेंगे। सीबीआई हेडक्वार्टर में अभी अंतरिम डायरेक्टर एम. नागेश्वर राव एक बड़ी बैठक कर रहे हैं।  आपको बता दें कि सीबीआई के टॉप 2 अफसरों के बीच विवाद गहराता देख बुधवार तड़के मोदी सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई FIR में आरोप लगाया गया है कि उसके स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार जबरन वसूली का रैकेट चलाते हैं। उधर, इस मामले में राकेश अस्थाना ने 29 अक्टूबर तक दिल्ली हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत का आदेश प्राप्त कर लिया है।

आलोक वर्मा ने खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने वर्मा की इस दलील पर विचार किया कि केंद्र की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी पर तुरंत सुनवाई किए जाने की जरूरत है। सीबीआई निदेशक वर्मा ने संयुक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव को जांच एजेंसी का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किए जाने के फैसले को भी चुनौती दी है।

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