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केजरीवाल, सिसोदिया समेत आरोपी आप विधायकों को बेल

नई दिल्ली। चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से कथित मारपीट के मामले में गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए जमानत दे दी। केजरीवाल के साथ-साथ कोर्ट ने मामले में आरोपी डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य AAP विधायकों को भी जमानत दे दी है। गुरुवार को दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बतौर आरोपी कोर्ट में पेश हुए। बीते 19 फरवरी को केजरीवाल के आवास पर एक बैठक के दौरान प्रकाश पर कथित तौर पर हमला किया गया था। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल को छोड़कर सभी आरोपियों को 50,000 रुपये के निजी बॉन्ड पर जमानत दे दी गई। खान और जारवाल को दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के लिए अगली तारीख 7 दिसंबर तय की है। सीएम और डेप्युटी सीएम सुबह करीब 10 बजे अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट में हाजिर हुए। आपको बता दें कि कोर्ट ने 18 सितंबर को पुलिस चार्जशीट में लगाए गए आरोपों पर संज्ञान लेते हुए सभी को समन भेजा था। चार्जशीट के मुताबिक, चीफ सेक्रटरी पर 19 फरवरी की रात सीएम आवास पर उस वक्त हमला हुआ, जब वह सीएम के बुलावे पर देर रात वहां मीटिंग के लिए गए थे। 1300 पन्नों वाली चार्जशीट पर विचार के बाद अदालत ने आईपीसी के तहत 186, 332, 353, 342, 323, 506(ii) और आपराधिक साजिश के लिए उकसाने के आरोपों पर संज्ञान लिया था।

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