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कांग्रेस को फौरी राहत, हेरल्ड हाउस को खाली करने के केंद्र के आदेश पर 22 नवंबर तक के लिए रोक

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आईटीओ के प्रेस एन्क्लेव स्थित नैशनल हाउस को खाली करने के केंद्र के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह यह सुनिश्चित करे कि हेरल्ड हाउस की सीलिंग न की जाए। मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी और तबतक यथास्थिति बरकरार रहेगी। बता दें कि नैशनल हेरल्ड कांग्रेस का मुखपत्र है, जिसका प्रकाशन कांग्रेस की स्वामित्व वाली असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) करती है।
केंद्र सरकार ने लीज खत्म होने का हवाला देते हुए AJL को 15 नवंबर तक हेरल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान AJL के वकील ने दावा किया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने भवन को खाली कराना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार ने इन दावों को झूठा बताया और कहा कि किसी भी अधिकारी ने हेरल्ड हाउस के परिसर में प्रवेश नहीं किया है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए तबतक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 30 अक्टूबर को हेरल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया था। इस आदेश को AJL ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। केन्द्र ने अपने आदेश में हेरल्ड हाउस की 56 साल पुरानी लीज को खत्म करते हुए उसे 15 नवंबर तक खाली करने को कहा था।

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