लखनऊ । योगी सरकार ने आज अहम फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश में छह महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। हड़ताल पर बैन का नियम राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरण पर लागू रहेगा। इस फैसले संबंधी अधिसूचना अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने जारी की है।
माना जा रहा है कि देश में चल रहे किसान आंदोलन के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार इस प्रकार का फैसला पहले भी ले चुकी है। यूपी में सरकार ने साल २०२३ मई में छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था। उस दौरान कोरोना संकट जारी था। सीएम योगी ने कोविड की समस्याओं को देखते हुए एस्मा एक्ट लागू करके हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो अधिसूचना जारी हुई है उसके अनुसार एस्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है, तो हड़ताल करने वालों को एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा।
