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सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने विधायिका और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्रों के बारे में संविधान में सीमा का पुनर्लेखन कर दिया है। उसने संविधान के अनुच्छेद १०५(२) की नई व्याख्या कर दी है, जिसके तहत संसद