नई दिल्ली । देश की शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों को लेकर उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप एक मंत्री हैं। आपको ऐसी टिप्पणियों के नतीजे पता होने चाहिए।
दरअसल, उदयनिधि सनातन धर्म को लेकर दिए बयान के चलते उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को क्लब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, ‘आपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है।
आपको पता है कि आपने क्या कहा है। आपको नतीजों के बारे में पता होना चाहिए।’ दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने देश के विभिन्न हिस्सों मसलन यूपी, बंगलोर, पटना, जम्मू में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़े जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी, लेकिन स्टालिन की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें ऐसी सूरत में ६ हाई कोर्ट जाना होगा। ये दोषी साबित होने से पहले एक तरह से सजा देना होगा।
