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ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, जारी रहेगा सर्वे; खुदाई करने पर लगाई रोक

वाराणसी,२५ जुलाई। मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में किसी तरह की खुदाई पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। सोमवार की सुबह साढ़े १० बजे जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आप इस मामले को लेेकर हाईकोर्ट क्‍यों नहीं गए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि एएसआई किस तरह से काम कर रही है? कहीं कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है? सीजीआई ने कहा कि फिलहाल यथास्थिति रहने दीजिए। जब तक हम इसे सुन न लें, कोई खुदाई नहीं करें।
जवाब देने के लिए यूपी सरकार को ११:१५ बजे का वक्‍त दिया गया। यूपी सरकार ने इस पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। मीडिया र‍िपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि ज्ञानवापी में कोई खुदाई नहीं की जा रही है। सिर्फ मैपिंग और वीडियोग्राफी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष चाहे तो तो एक हफ्ते में हाईकोर्ट जा सकता है। यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी एएसआई ने परिसर का सोमवार सुबह ७ बजे से सर्वे शुरू कर दिया है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ३० सदस्यों की टीम द्वारा ये सर्वे किया जा रहा है। एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट ४ अगस्त तक सौंपनी है। शनिवार, २२ जुलाई को ही कोर्ट ने परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। जिसके तहत काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक जांच होगी। इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है।

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