कोलकाता । कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि संदेशखाली केस में तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली मामले में संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। वहीं जज ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और बंगाल के अन्य दो मंत्रियों की टिप्पणी पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कोर्ट ने कभी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अदालत ने पुलिस को भी फटकार लगाई। कहा कि ४ साल पुराना मामला है। एफआईआर को चार्जशीट में तब्दील होने में ४ साल लग गए?
दरअसल हाईकोर्ट में एक वकील ने याचिका लगाई थी कि कई लोग संदेशखाली जा रहे हैं। कुछ को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कुछ को मालाएं पहनाई जा रही हैं। वकील ने अपील की कि हाईकोर्ट संदेशखाली की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी गठित करे। अदालत ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य सरकार, पुलिस, सीबीआई और ईडी कोर्ट में मौजूद रहे। साथ ही अब तक फरार चल रहा जिला परिषद अध्यक्ष शेख शाहजहां भी। हमने पढ़ा कि उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लिकेशन दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
