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१ दिसंबर से बदले नया सिम खरीदने के नियम, अनदेखी पर लगेगा १० लाख का जुर्माना; जानें किन बातों का रखना होगा ध्यान

नई दिल्ली ,०२ दिसंबर। अगर आप भारत में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह बेहद काम की खबर है। कल यानी १ दिसंबर से सिम कार्ड खरीदने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है अब आपको कुछ नये नियमों का पालन करना होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल से सिम कार्ड खरीदने और बेचने दोनों के लिए ही नए नियम लागू हो गये हैं। अगर नियमों की अनदेखी हुई तो १० लाख तक का जुर्माना लगेगा।
दरअसल कल १ दिसंबर २०२३ से दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड बेचने और खरीदने के नए नियमों को लागू किए हैं। सरकार पहले इन नियमों को १ अक्टूबर २०२३ से लागू करने वाली थी लेकिन बाद में इसे दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। फ्रॉड और स्पैम कॉल्स के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सिम खरीदने बेचने के नए नियम पेश किए हैं। आइए नियमों की पांच बड़ी बाते बताते हैं।
सिम कार्ड के नए नियम लागू होने के बाद टेलीकॉम कंपनियों को सिम बेचने वाली दुकान का केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। व्यापारियों के वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी टेलीकॉम कंपनी की होगी। नियमों की अनदेखी करके सिम बेचने पर १० लाख का जुर्माना देना पड़ेगा।
नए नियमों में होंगे ये बड़े बदलाव
-डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन के नए नियम के अनुसार अब सिम बेचने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
-अब कोई भी नॉर्मल यूजर थोक में सिम कार्ड नहीं खरीद पाएगा। सिर्फ व्यावसायिक कनेक्शन पर ही थोक में सिम खरीदने की अनुमति होगी।
-सामान्य यूजर पहले की ही तरह अभी भी एक आधार आईडी पर ९ सिम कार्ड खरीद पाएंगे।
– नए नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपना नंबर बंद कराता है तो ९० दिन बाद ही वह नंबर किसी दूसरे को अलॉट होगा।
-अगर किसी एक्टिव नंबर पर नया सिम कार्ड खरीदना है तो अब आधार की स्कैनिंग करके ग्राहक का डेमोग्राफिक डेटा भी लिया जाएगा।
-सिम कार्ड के लिए नए नियम लागू होने के बाद डीलर्स को अपना वेरिफेकिशन कराना जरूरी होगा इसके साथ ही सिम बेचने के लिए अब रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा।

 

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