नई दिल्ली,१९ जुलाई। बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से यौन उत्पीडऩ के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीडऩ केस में आरोपी बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है। बृजभूषण पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीडऩ करने का आरोप है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इस केस में अपनी चार्जशीट दायर की थी।
कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए २० जुलाई की तारीख तय की है, तब तक के लिए वह बेल पर रहेंगे। बृजभूषण शरण सिंह का पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि जब चार्जशीट दाखिल करने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है तो इसका मतलब कि उनके खिलाफ ऐसे कोई सबूत या दावे नहीं हैं। ऐसे में उन्हें अंतरिम बेल मिल जानी चाहिए। अब २० जुलाई को कोर्ट नियमित बेल पर सुनवाई करेगा। उसका फैसला आने तक वह अंतरिम जमानत पर रहेंगे।
बृजभूषण शरण सिंह के साथ ही उनके करीबी और कुश्ती महासंघ के अधिकारी रहे विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिल गई है। उन पर भी कुल ६ मामलों से २ में आरोप लगे हैं। उन्हें बृजभूषण शरण सिंह के साथ सह-आरोपी बनाया गया है। दो मामलों में पहलवानों ने आरोप लगाया है कि वह बृजभूषण शरण सिंह से ऐसे वक्त में ही मुलाकात कराते थे, जब वह अकेले हों।
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