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भारत में २००० के नोटों को बदलने की अवधि बढ़ी

भारत में २००० के नोटों को बदलने की अवधि बढ़ी, अब ७ अक्तूबर तक बदलवा सकेंगे नोट

मुंबई ,०३ अक्टूबर ।

आरबीआई ने २००० रुपये के नोटों को बदलने, जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इस समय सीमा को ३० सितंबर से बढ़ाकर ७ अक्टूबर तक कर दिया गया है। मई में रिजर्व बैंक ने २००० रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था। रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि नई डेडलाइन खत्म होने के बाद यानी ८ अक्टूबर से २००० रुपये के बैंक नोटों को जमा/बदलने की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी।

प्रेस रिलीज के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। प्रेस रिलीज के जरिए आरबीआई ने कहा कि २००० रुपये के नोट को वापस लेने की प्रक्रिया खत्म होने पर इसके रिव्यू के आधार पर फैसला किया गया कि इसे आगे खिसकाया जाए। ऐसे में इसकी डेडलाइन ७ अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। साथ ही कहा गया कि ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। इससे पहले इसी साल १९ मई को एक सर्कुलर जारी करके ३० सितंबर तक २००० के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए कहा था। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार १९ मई २०२३ तक कुल ३.५६ लाख करोड़ रुपए मूल्य (वैल्यू) के २००० के नोट प्रचलन में थे। इसमें से २९ सितंबर तक ३.४२ लाख करोड़ वैल्यू के नोट वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ ०.१४ लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के नोट बाजार में हैं।

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