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राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल, लोक सभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली , ०८ अगस्त। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल हो गई है। लोक सभा सचिवालय ने ४ अगस्त २०२३ को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला देते हुए सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर कर केरल की वायनाड लोक सभा सीट से राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल कर दी है।
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा स्पीकर ने आज ये फैसला लिया। हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलते ही हमने इसे बहाल कर दिया।
आपको बता दें कि गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को दो साल की सजा दिए जाने के बाद, लोक सभा सचिवालय ने २४ मार्च २०२३ को एक नोटिफिकेशन जारी कर २३ मार्च २०२३ से उनकी लोक सभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था।
राहुल गांधी २०१९ के लोक सभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने ४ अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ हो गया था। सूत्रों के मुताबिक, बिरला दफ्तर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया है।
कांग्रेस चाहती थी कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जल्द से जल्द बहाल हो जाए, जिससे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में उनकी भागीदारी का रास्ता साफ हो जाए।
ज्ञात हो कि राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ४ अगस्त को उनके खिलाफ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। सूरत की एक अदालत ने पहले उन्हें दोषी पाया था और उन्हें अधिकतम दो साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके कारण उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

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