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NCLAT refuses interim relief to Google in Rs 936 crore fine case

गूगल को ९३६ करोड़ के जुर्माने के मामले में एनसीएलएटी का अंतरिम राहत देने से इनकार

नयी दिल्ली, ११ जनवरी। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल को उसपर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए ९३६.४४ करोड़ रुपये के जुर्माने के मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सीसीआई ने गूगल पर यह जुर्माना प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए लगाया था। एनसीएलएटी ने गूगल को अगले चार हफ्ते के भीतर उसकी रजिस्ट्री में इस जुर्माने की दस फीसदी राशि जमा करवाने का निर्देश दिया।अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने बुधवार को सीसीआई और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। अब मामले पर आगे की सुनवाई १७ अप्रैल २०२३ को होगी।
पिछले हफ्ते भी अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल को उसपर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए १,३३७.७६ करोड़ रुपये के जुर्माने का १० प्रतिशत अदा करने का निर्देश दिया था। एनसीएलएटी की पीठ ने सीसीआई के जुर्माने के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका को स्वीकार तो कर लिया था लेकिन जुर्माने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी।
सीसीआई ने अक्टूबर में एक सप्ताह से भी कम समय में पारित दो आदेशों के माध्यम से ने गूगल पर २,२०० करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था। २५ अक्टूबर को सीसीआई ने प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर ९३६.४४ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
जुर्माने के अलावा सीसीआई ने कहा था कि गूगल को ऐप डेवलपर्स को ऐप खरीदने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के बिलिंग/भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए।
इससे पहले नियामक ने २० अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर १,३३७.७६ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

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