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भारतीय-अमेरिकी को स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी के ११ मामलों में ठहराया दोषी

न्यूयॉर्क , १३ दिसंबर। न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के एक वित्तीय सलाहकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में ४ मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी करने और आपराधिक आय में लेनदेन करने के ११ मामलों में दोषी पाया गया है।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश रॉबर्ट बी. कुग्लर के समक्ष ११ दिन की सुनवाई हुई। दोषी ५४ वर्षीय कैवल पटेल को १० अप्रैल, २०२४ को सजा सुनाई जाएगी।
उन्हें पिछले हफ्ते वायर और हेल्थकेयर धोखाधड़ी की साजिश के एक मामले में, हेल्थकेयर धोखाधड़ी के चार मामलों में, आपराधिक आय में लेनदेन करके मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के एक मामले में, और आपराधिक आय में लेनदेन करके मनी लॉन्ड्रिंग के पांच मामलों में दोषी ठहराया गया था।
अमेरिकी अटॉर्नी फिलिप आर. सेलिंगर ने कहा, इस प्रतिवादी ने न्यू जर्सी राज्य और स्थानीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठाकर, चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक मिश्रित नुस्खे वाली दवाओं के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की साजिश रचकर लाखों डॉलर की धोखाधड़ी करके अपनी जेबें भरीं।
इस मामले में दायर दस्तावेजों और मुकदमे के सबूतों के अनुसार, पटेल ने मिश्रित नुस्खे वाली दवाओं के विपणन के लिए एबीसी हेल्दी लिविंग एलएलसी नामक एक कंपनी बनाई और संचालित की।
मिश्रित दवाएं एक फार्मासिस्ट द्वारा किसी व्यक्तिगत रोगी की विशिष्ट चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिश्रित की जाने वाली विशेष दवाएं हैं।
इन दवाओं, जैसे कि विटामिन, स्कार क्रीम, दर्द क्रीम, कामेच्छा क्रीम और एसिड रिफ्लक्स दवाओं के लिए चिकित्सक से प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है।
आपराधिक जांच, नेवार्क फील्ड ऑफिस के प्रभारी विशेष एजेंट टैमी एल. टॉमलिंस ने कहा, प्रतिवादी ने न्यू जर्सी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में ४ मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी की। इस मामले में लगभग ४७ लोगों को साजिश में दोषी ठहराया गया है।
वायर धोखाधड़ी और हैल्थ केयर धोखाधड़ी की साजिश के मामले में, पटेल को अधिकतम २० साल की जेल और २५०,००० डॉलर का जुर्माना, या अपराध से सकल आर्थिक हानि का दोगुना, जो भी सबसे बड़ा हो, का सामना करना पड़ सकता है।
शेष १० मामलों में से प्रत्येक पर, उसे अधिकतम १० साल की जेल और २५०,००० डॉलर का जुर्माना, या अपराध से सकल आर्थिक लाभ या हानि का दोगुना, जो भी सबसे बड़ा हो, का सामना करना पड़ेगा।

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