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सुखबीर बादल को हाईकोर्ट ने दी राहत, माइनिंग का केस रद्द

चंडीगढ़ ,२५ अगस्त । शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष एवं पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सुखबीर बादल के खिलाफ ब्यास थाने में दर्ज एक केस को रद्द कर दिया है। बादल के खिलाफ १ जुलाई २०२१ को एफआईआर दर्ज की गई थी।
दरअसल, सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्यास नदी में अवैध माइनिंग के आरोप लगाए थे। इसके बाद वह ब्यास नदी का दौरा करने पहुंचे थे। जबकि इससे पहले डीसी ने धारा-१४४ के आदेश जारी किए हुए थे, लेकिन सुखबीर बादल के कानून का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

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