रांची । ईडी ने समन की अवहेलना के आरोप में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज कराया है। इस पर प्रारंभिक सुनवाई भी हुई। अदालत ने शिकायत वाद में लगाए गए आरोपों की सुनवाई के लिए २७ फरवरी की तारीख मुकर्रर की है।
ईडी की ओर से दर्ज कराए गए केस में बताया गया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को दस समन भेजे गए थे, लेकिन इनमें से मात्र दो समन पर वह उपस्थित हुए। यह पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा ६३ एवं आईपीसी की धारा १७४ के तहत गैरकानूनी है।
रांची के बडग़ाईं अंचल से संबंधित जमीन घोटाले को लेकर इडी ने उन्हें पहली बार १४ अगस्त २०२३ को हाजिर होने के लिए समन भेजा था। इसके बाद १९ अगस्त, ०१ सितंबर, १७ सितंबर, २६ सितंबर, ११ दिसंबर, २९ दिसंबर २०२३, फिर १३ जनवरी, २२ जनवरी और २७ जनवरी २०२४ को समन भेजा गया था। दसवें समन पर उनसे ३१ जनवरी को पूछताछ हुई थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
