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HC seeks response from Center challenging amendment to IT rules to identify fake news

फेक न्यूज की पहचान के लिए आईटी नियमों के संशोधन को चुनौती, केंद्र से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली, १२ अप्रैल। केंद्र सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की पहचान के लिए आईटी नियमों में किए गए संशोधन को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। स्टैंप अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र से इस मामले में एक एफिडेविट दायर करने के लिए कहा।
जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने कहा कि सरकार को एफिडेविट में बताना चाहिए कि उसे आईटी नियम में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। कोर्ट ने केंद्र को एफिडेविट दायर करने के लिए १९ अप्रैल तक का वक्त देते हुए पूछा कि क्या इस संशोधन के पीछे कोई तथ्यात्मक बैकग्राउंड या वजह रही? याचिकाकर्ता इस संसोधन की वजह से किसी तरह के प्रभाव की उम्मीद कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई २१ अप्रैल को करेगी।

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