पणजी, ११ फरवरी। गोवा में बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने एआईसीसी के पूर्व सचिव गिरीश चोडनकर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावडकर और पिछले साल कांग्रेस छोडऩे वाले आठ विधायकों को नोटिस जारी किया। चोडनकर ने विधानसभा अध्यक्ष को ९० दिनों के भीतर आठ दलबदलू विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका पर फैसला करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। सूत्रों ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सभी प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई २४ फरवरी को होनी है।
१४ सितंबर, २०२२ को, पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डेलिलाह लोबो, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, राजेश फलदेसाई, अलेक्सो सिकेरा और रुडोल्फ फर्नांडीस बीजेपी में शामिल हो गए थे। चोडनकर ने ११ नवंबर, २०२२ को अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता याचिका दायर की थी। उन्होंने १ दिसंबर को फिर से अध्यक्ष को पत्र लिखकर मामले में तेजी लाने और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार ९० दिनों से पहले इसका निपटान करने का अनुरोध किया था।
दिलचस्प बात यह है कि स्पीकर के समक्ष अयोग्यता याचिका दायर करने के बाद शनिवार को ९०वां दिन है। चोडनकर ने कहा कि स्पीकर ने इस मामले में नोटिस जारी नहीं किया है। यह दावा करते हुए कि इन आठ विधायकों का भाजपा में विलय अवैध है, चोडनकर ने संविधान आर/डब्ल्यू पैरा २(१)(ए) के अनुच्छेद १९१ (२) के अनुच्छेद २ के तहत उन्हें गोवा विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने के लिए अध्यक्ष से गुहार लगाई थी।
