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भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, ८१ करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप

नई दिल्ली, १२ मई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर के खिलाफ ८१ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। भारतपे कंपनी द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और तीन रिश्तेदारों दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन का भी नाम है। भारतीय दंड संहिता की धारा ४०६ (आपराधिक विश्वासघात), ४०८ (लिपिक या नौकर द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), ४०९ (लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), ४२० (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), ४६७ (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत, आदि की जालसाजी), ४६८ (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), ४७१ (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का वास्तविक के रूप में उपयोग करना) और १२०ई (आपराधिक साजिश) के तहत ईओडब्ल्यू थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक शिकायत प्राप्त हुई थी और आरोपों की प्रारंभिक जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है।
भारतपे ने एक बयान में कहा, हम ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए आपराधिक अपराधों के संबंध में कंपनी की शिकायत पर ईओडब्ल्यू द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने का स्वागत करते हैं। पिछले १५ महीने से कंपनी एक शातिर और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार का सामना कर रही है जो कंपनी, बोर्ड और उसके कर्मचारियों के खिलाफ ग्रोवर द्वारा चलाया जा रहा है। एफआईआर दर्ज होना सही दिशा में एक कदम है जो परिवार द्वारा अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए किए गए विभिन्न संदिग्ध लेनदेन का खुलासा करता है। यह प्राथमिकी अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपराध की गहराई से जांच करने और दोषियों को कानून के कठघरे में लाने में सक्षम बनाएगा। बयान में कहा गया है, हमें अपने देश की न्यायिक और कानून प्रवर्तन प्रणालियों पर पूरा भरोसा है। हम आशावादी हैं कि यह मामला अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचेगा। हम अधिकारियों को हरसंभव सहयोग देना जारी रखेंगे। एमजेडएम लीगल हमें (भारतपे) आपराधिक मामले में सलाह दे रहा है।

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