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संवैधानिक पीठ के पास पहुंचा चुनावी बॉन्ड मामला, ३१ अक्टूबर को होगी सुनवाई

नई दिल्ली ,१७ अक्टूबर । सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद चुनावी बांड योजना को चुनौती को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला किया, जो ३१ अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद १४५(४) के संबंध में उठाए गए मुद्दों के महत्व को देखते हुए मामला संवैधानिक पीठ के समक्ष जाना चाहिए।
इससे पहले १० अक्टूबर को अदालत ने कहा था कि मामले को अंतिम सुनवाई के लिए ३१ अक्टूबर को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि अगर सुनवाई ३१ अक्टूबर को समाप्त नहीं होती है तो मामले की सुनवाई १ नवंबर को भी की जाएगी। चुनावी बांड योजनाओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं २०१७ में दायर की गईं थीं।
यह योजना केंद्र द्वारा २०१७ के वित्त अधिनियम में किए गए संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी। वित्त अधिनियम, २०१७ के माध्यम से संशोधनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं, इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं।
आपको बता दें कि चुनावी बांड किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारतीय नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। ये बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन योगदान देने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं।

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