नई दिल्ली ,१२ अक्टूबर । सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अब्दुल्ला आज़म ख़ान की सजा पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने समाजवादी पार्टी (सपा) नेता की याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि अदालत किशोरवयता पर रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, हमें इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं मिलता है।
पहले के आदेश के अनुसार, मुख्य मामला किशोरवयता पर रिपोर्ट के बाद पोस्ट करें। खान को इस साल फरवरी में विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, इसके कुछ दिनों बाद उन्हें मुरादाबाद की एक अदालत ने दोषी ठहराया और दो साल जेल की सजा सुनाई। अप्रैल में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी।



