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करार का उल्लंघन करने पर चीनी फर्म पर लगाया २४.८ लाख डॉलर का जुर्माना

इस्लामाबाद,१० अप्रैल। पाकिस्तान की एक अदालत ने चीनी पेट्रोलियम फर्म चाइना नेशनल पेट्रोलियम कारपोरेशन (सीएनपीसी) पर २४.८ लाख डालर का जुर्माना लगाया है। चीनी फर्म पर स्थानीय कंपनी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के साथ किए गए करार का उल्लंघन करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। डान अखबार के अनुसार, सिविल जज सैयद मुहम्मद जाहिद तेर्मिजी ने सुनवाई के बाद स्थानीय कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया।
आपको बता दें कि सीएनपीसी २००१ में खोज एवं उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए सेवा प्रदाता के रूप में पाकिस्तान पहुंची थी। पहले १० वर्ष के दौरान पाकिस्तान को एक्सप्लोरेशन और उत्पादन कंपनियों के लिए बड़े संभावना वाला देश समझा जाता था और विदेशी कंपनियों ने उसकी ओर रुख किया था।
लेकिन बड़ी संख्या में कंपनियों के आने से सीएनपीसी को कठिनाई हुई। ऐसी स्थिति को भांपते हुए सीएनपीसी ने स्थानीय कंपनी के साथ समझौता किया था। स्थानीय कंपनी की मदद से सीएनपीसी ने ड्रीलिंग के ठेके प्राप्त किए और वह पाकिस्तान में टिकी हुई है। स्थानीय कंपनी ने कोर्ट में सीएनपीसी पर करार का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए अर्जी दाखिल कराई थी।

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