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एनआईए अदालत का बड़ा फैसला, इंडियन मुजाहिदीन साजिश मामले में चार को १० साल की सश्रम कारावास की सजा

नई दिल्ली, १४ जुलाई । गुरुवार को विशेष एनआईए अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) साजिश मामले में चार आरोपियों को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। चारों आरोपी आईएम के साथ घनिष्ठ संबंध में थे, इनमें पाकिस्तान स्थित मुख्य आरोपी रियाज भटकल और भारत में रहने वाला यासीन भटकल भी शामिल थे। जांच एजेंसी के अनुसार, उन्होंने हैदराबाद और दिल्ली सहित महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की थी और विस्फोटकों के साथ-साथ हथियार और गोला-बारूद भी खरीदा था।
यह मामला इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों द्वारा रची गई साजिश से संबंधित है, जो देश में विभिन्न विस्फोटों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है।
विशेष अदालत ने पहले ३१ मार्च, २०२३ को सात अन्य लोगों के साथ चार के खिलाफ आरोप तय किए थे। अन्य सात की पहचान यासीन भटकल, असदुल्ला अख्तर, जिया-उर-रहमान, तहसीन अख्तर और हैदर अली के रूप में की गई है। उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

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