नई दिल्ली, २४ फरवरी। एआईएडीएमके पार्टी में नेतृत्व विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले से विराम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एडप्पादी पलानीस्वामी को अंतरिम जनरल सेकेट्री बनाए रखने के फैसले को बरकरार रखा है। ३० सितंबर २०२२ को सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की याचिका पर नोटिस जारी किया था। पनीरसेल्वम ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। एडप्पादी पलानीस्वामी को अंतरिम जनरल सेकेट्री के रूप में जारी रखने की अनुमति देने को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने पलानीस्वामी की ओर से इस अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लिया था जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई करने तक जनरल सेकेट्री का चुनाव नहीं होगा। पलानीस्वामी की ओर से पेश सी आर्यमा सुंदरम ने कहा था कि जब तक मामले का अंतिम रूप से फैसला नहीं हो जाता, तब तक जनरल सेकेट्री का कोई चुनाव नहीं होगा।
ओपीएस ने मद्रास हाईकोर्ट की पीठ द्वारा पारित २ सितंबर २०२२ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसने एआईएडीएमके नेतृत्व के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए एकल पीठ के आदेश को उलट दिया क्योंकि ये आदेश अंतरिम जनरल सेकेट्री के रूप में एडप्पादी पलानीसामी के चुनाव से पहले दिया था।
