112 Views

आय से अधिक संपत्ति मामला : ओम प्रकाश चौटाला को ४ साल की सज़ा, ५० लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली ,२८ मई ।  दिल्ली की  स्पेशल सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को ४ साल कैद की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने चौटाला पर ५० लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने चौटाला की चार संपतियों को जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं।

राऊज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढल की अदालत ने फै़सला सुनाए जाने के समय कोर्ट रूम में मौजूद रहे ओम प्रकाश चौटाला को तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया। इससे पहले पिछले सप्ताह अदालत ने चौटाला को दोषी ठहराया था। अदालत ने जुर्माने की रक़म में से पांच लाख रुपये सीबीआई को मुकदमा ख़र्च के तौर पर देने को कहा है। वहीं, चौटाला की तरफ से इस फैसले के खि़लाफ अपील दायर करने के लिए दस दिन का समय मांगा गया। अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस बाबत अपील दायर करें।

चार अचल संपति भी जब्त करने के आदेश

अदालत ने अपने फैसले में सीबीआई को निर्देश दिया है कि गलत तरीके से अर्जित की गई चौटाला की हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम व असोला की अचल संपति को जब्त कर लिया जाए। यह सभी अचल संपति सरकारी संपति खाते में जाएंगी। इसके अलावा चौटाला पर लगाया गया जुर्माना भी राजस्व में जमा होगा।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top