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इलेक्शन कैनेडा ने जारी किए मतदान केंद्र संबंधी दिशा निर्देश

ओटावा,19 अगस्त। गैर-चिकित्सीय कारणों से मास्क पहनने से इनकार करने वाले कैनेडियंस को 20 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से मतदान करने से रोका जा सकता है। मुख्य चुनाव अधिकारी स्टीफन पेरौल्ट ने बुधवार को कहा कि उन जगहों पर जहां स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों को मास्किंग की आवश्यकता होती है, इलेक्शन कैनेडा उन नियमों को मतदान स्थलों पर लागू करेगा।
जो लोग मास्क नहीं पहन सकते या नहीं पहनेंगे, पेरौल्ट ने उन सभी लोगों को इसके बजाय मेल द्वारा मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया।
उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे मतदाताओं की यह योजना बनाने की जिम्मेदारी है कि वे महामारी के बीच में मतदान करने का इरादा कैसे रखते हैं।
उसी समय, पेरौल्ट ने इलेक्शन कैनेडा के उस फैसले का बचाव भी किया जिसमें लगभग 250,000 मतदान कर्मियों को पूरी तरह से टीकाकरण की आवश्यकता नहीं थी, हालांकि अगर महामारी की स्थिति बिगड़ती है तो यह निर्णय बदल सकता है।
पेरौल्ट ने कहा कि इलेक्शन कैनेडा सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ परामर्श करना जारी रखे हुए है और हम उनकी सिफारिशों के आधार पर अपने उपायों को समायोजित करेंगे।
उन्होंने बताया कि मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. थेरेसा टैम ने कहा है कि जब तक उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय मौजूद हैं, तब तक व्यक्तिगत रूप से मतदान करना पूरी तरह से सुरक्षित है।
इलेक्शन कैनेडा के निर्देशानुसार 20 सितंबर के संघीय चुनाव के लिए, सभी मतदान कर्मियों को मास्क पहनना आवश्यक होगा और वे (Plexiglas) प्लेक्सीग्लास बैरियर के पीछे होंगे। मतदाताओं को मास्क, हैंड सैनिटाइजर और सिंगल यूज पेंसिल उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखना आवश्यक होगा।
इलेक्शन कैनेडा को उम्मीद है कि महामारी के कारण पांच मिलियन मतदाता मेल द्वारा मतदान करना चुन सकते हैं।
इलेक्शन कैनेडा चुनाव के अगले दिन तक उन मतपत्रों में से अधिकांश की गिनती शुरू नहीं करेगा और गिनती पूरी होने में पांच दिन तक लग सकते हैं। इसका मतलब है कि कैनेडियन मतदाता, जो चुनाव की रात को चुनाव के नतीजे जानने के आदी हैं, उन्हें परिणाम आने तक सस्पेंस में रहना पड़ेगा।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि मतदाताओं को कुछ असामान्य मतदान स्थलों जैसे मूवी थिएटर आदि में वोट डालने के लिए थोड़ा और दूर जाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ सामान्य मतदान स्थल, जैसे स्कूल और मनोरंजन केंद्र आदि , महामारी के दौरान मतदाताओं के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए के इच्छुक नहीं हैं।

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