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मुंबई में दोबारा खुल सकेंगे डांस बार, नोट और सिक्के लुटाने की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। मुंबई में डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शर्तों के साथ डांस बार खोलने को मंजूरी दे दी है।सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लाइसेंस पाने के सख्त नियमों पर थोड़ी ढील देने को कहा है। कोर्ट ने डांस परफॉर्मेंस के लिए साढ़े पांच घंटे का समय बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्केस्ट्रा की अनुमति दी है और कहा है कि बार के अंदर नकदी और सिक्कों लुटाने की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट कहा है कि डांस बार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। 2005 से महाराष्ट्र द्वारा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। नियम हो सकते हैं, लेकिन पूरा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार के नए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अपनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा था कि समय के साथ अश्लीलता की परिभाषा भी बदल गई है और ऐसा लग रहा है कि मुंबई में मॉरल पुलिसिंग हो रही है।

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