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सरबजीत सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी सबूत के अभाव में बरी

लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या के दो मुख्य संदिग्ध आरोपियों को बरी कर दिया। सरबजीत की लाहौर के कोट लखपत जेल में 2013 में हत्या कर दी गई थी। इन दो आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। लाहौर सत्र अदालत ने इस केस पर फैसला सुनाया जो कि 5 सालों से लंबित था। कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि लाहौर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मोहम्मद मोइन खोखर ने गवाहों के पलट जाने के बाद आरोपियों- आमिर टाम्बा और मुदस्सर को बरी कर दिया।
अधिकारी ने कहा, ‘कोर्ट में एक भी गवाह ने बयान नहीं दिया। कोर्ट ने सूबत के अभाव में उन्हें बरी कर दिया।’ उन्होंने बताया कि दोनों संदिग्ध विडियो लिंक के जरिए कोट लखपत जेल से कोर्ट में पेश हुए। सुरक्षा कारणों से उन्हें कोर्ट नहीं लागा गया था। आमिर और मुदस्सर अन्य मामले में फांसी की सजा सुनाए जाने पर जेल में बंद थे। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने 2013 में जेल के भीतर सरबजीत पर हमला कर दिया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इससे पहले की सुनवाइयों में भी जज ने नाराजगी जताई थी क्योंकि अभियोजन पक्ष एक भी गवाह पेश नहीं कर पाए जो बयान दर्ज कराए। हालांकि, पहले एक गवाह ने बताया था कि सरबजीत को सर्विस अस्पताल में गंभीर हालत में लाया गया था। कुछ गवाहों ने बताया था कि वे सरबजीत का बयान दर्ज करना चाहते थे लेकिन डॉक्टर ने उन्हें यह कह कर रोक दिया था कि सरबजीत की हालत बेहद गंभीर है। लेकिन बाद में गवाह अपने बयानों से पलट गए थे। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने सरबजीत सिंह पर 1990 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों का आरोप लगाया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी।

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