ब्रैम्पटन। ब्रैम्पटन निवासियों ने बड़ी जीत हासिल की है। ब्रैम्पटन प्रशासन अपने विवादास्पद आवासीय रेंटल लाइसेंसिंग (आरआरएल) पायलट कार्यक्रम में बड़े संशोधनों के लिए सहमत हो गया है।
निवासियों की प्रतिक्रिया को देखते हुए नगर प्रशासन ने अपने आवासीय रेंटल लाइसेंसिंग (आरआरएल) पायलट कार्यक्रम के लिए कुछ आवश्यकताओं में परिवर्तन कर दिया है।
आवेदन के लिए अब स्वामित्व (ओनरशिप) का प्रमाण, कॉर्पोरेट स्वामित्व सत्यापन (कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए), आपराधिक रिकॉर्ड की जाँच, विस्तृत फ्लोर प्लान, अलग विद्युत निरीक्षण, गैस निरीक्षण पार्किंग और स्टोरेज प्लान जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से आवासीय किरायेदारी अधिनियम (आरटीए) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। संशोधित कार्यक्रम का उद्देश्य किरायेदार संरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।
नगर निवासियों ने रेजिडेंशियल टेनेंट एक्ट में इन बदलावों का स्वागत किया है। उन्होंने इसे प्रशासन के समक्ष एकजुटता की जीत बताया है।
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