न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रम्प को उनके हश मनी वाले आपराधिक मुकदमे में गवाहों, अभियोजकों, अदालत के कर्मचारियों और जूरी सदस्यों के बारे में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से रोकने का आदेश जारी किया है।न्यायाधीश जुआन एम. मर्चन का यह निर्णय, ट्रम्प के वाशिंगटन, डीसी, चुनाव हस्तक्षेप आपराधिक मामले में एक गैग आदेश के एक दिन बाद आया जब उन्होंने मैनहट्टन मुकदमे को गर्मियों तक विलंबित करने के बचाव पक्ष के दबाव को खारिज कर दिया और इसे १५ अप्रैल से शुरू करने का आदेश दिया। यह किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला आपराधिक मुकदमा होगा।न्यायाधीश ने कहा कि संभावित रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने डर पैदा कर दिया है और उनके लक्ष्यों की सुरक्षा और खतरों की जांच के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
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