90 Views

हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित, सरकार के खिलाफ असहमति जताने पर कठोर दंड का प्रावधान

हांगकांग। हांगकांग में मंगलवार को एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया गया। इस कानून के तहत सरकार के खिलाफ असहमति जताने वालों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। कानून के बारे में विधानमंडल अध्यक्ष का कहना है कि कानून का पारित होना हांगकांग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।
पेश किए गए कानून में कई प्रकार की चीजों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इसमें सबसे गंभीर देशद्रोह और सरकार के विरुद्ध विद्रोह के लिए कानून बनाया गया है। नए कानून के तहत देशद्रोही प्रकाशनों और छोटे अपराधों के लिए भी कई वर्षों की जेल हो सकती है। यही नहीं कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें दुनिया के किसी कोने में भी किए गए आपराधिक कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान की गई है।
सरकार पहली बार ८ मार्च को बिल लेकर आई थी। हांगकांग के नए बिल से उसकी चीन पर पकड़ मजबूत होगी। हालांकि, इस दौरान नागरिकों के मानव अधिकारों के हनन की भी चिंता जताई गई है।
आपको बता दें कि हांगकांग के मिनी संविधान कहे जाने वाले ‘बेसिक लाॅ’ के आर्टिकल २३ में इसका जिक्र मिलता है। आर्टिकल २३ के अनुसार हांगकांग की सरकार ७ अपराधों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है।
इसमें राजद्रोह से लेकर केंद्रीय पीपुल्स सरकार के खिलाफ तोड़फोड़, अलगाववादी विचारधारा, राज्य के खुफिया रहस्यों की चोरी करना, विदेशी राजनीतिक संगठनों का अपने क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन करने से रोकना और राजनीतिक संगठनों को विदेशी राजनीतिक संगठनों या निकायों के साथ संबंध स्थापित करने से प्रतिबंधित करना शामिल है।

Scroll to Top