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इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त, कहा- हर जानकारी सार्वजनिक हो

नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत में हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को फटकार लगाई है. सीजेआई ने साफ तौर पर कहा कि एसबीआई किसी भी तरह की जानकारी को छिपा नहीं सकता है. एसबीआई को सभी जानकारियां हर हाल में सार्वजनिक करनी होंगी. दरअसल सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई के दौरान एसबीआई को खरी-खरी सुनाई.
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि एसबीआई को हर आवश्यक जानकारी पब्लिक करना होगी. उन्होंने कहा कि एसबीआई सिर्फ चुनिंदा जानकारी ही सार्वजनिक नहीं कर सकती. हालांकि सीजेआई की फटकार पर एसबीआई ने भी जवाब दिया. एसबीआई ने कहा कि उन्हें सिर्फ बदनाम किया जा रहा है. वह हर जरूरी जानकारी देने को तैयार हैं.
आपको बता दें कि शीर्ष अदालत में इससे पहले जब इस केस में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा नहीं करने को लेकर एसबीआई से सवाल किया था. कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई को यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए. वह ऐसा करने के लिए बाध्य है. यूनिक नंबर के माध्यम से ही पता चल सकता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया और कौन सा शख्स या फिर कंपनी इसमें शामिल थी.
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एसबीआई के वकील हरिश साल्वे के साथ-साथ एससीबीए के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल से साफ कहा कि आप सीनियर वकील होने के साथ-साथ एससीबीए के अध्यक्ष भी हैं. चुनावी बॉन्ड पर आपका पत्र एक पब्लिसिटी स्टंट है.
इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर पूछा है कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया. बैंक ने यूनिक कोड नंबर क्यों नहीं बताया, और पूरा डेटा क्यों नहीं जारी किया.

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