कोलकाता । पश्चिम बंगाल के उत्तर २४ परगना जिले की एक निचली जिला अदालत ने राज्य में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले के मास्टरमाइंड और फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले एक विस्तृत पुलिस रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि २६ फरवरी से शेख शाहजहां फरार है।
निचली अदालत ने इस मामले में बशीरहाट जिला पुलिस अधिकारियों से केस डायरी भी मांगी है, जिनके अधिकार क्षेत्र में संदेशखली आता है, जहां ५ जनवरी को ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमला हुआ था।
पश्चिम बंगाल में उत्तर २४ परगना जिले के बारासात की राज्य की दूसरी अदालत है, जहां फरार मास्टरमाइंड ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।
इससे पहले एक विशेष अदालत ने फरार टीएमसी नेता की पहली अग्रिम जमानत याचिका धन शोधन निवारण (पीएमएलए) की खारिज कर दी थी, इसके बाद उनके वकील ने बारासात की निचली जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
इस बीच शनिवार को शाहजहां के वकील को ईडी के खिलाफ तय किए गए आरोपों के विवरण के बारे में कोलकाता में पीएमएलए की विशेष अदालत को अपडेट करना है।
शनिवार को ईडी ने फरार तृणमूल कांग्रेस नेता को दूसरा नोटिस जारी कर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा और अगले सप्ताह तक कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में केंद्रीय एजेंसी के साल्ट लेक कार्यालय में हाजिर होने का आदेश दिया है।
इससे पहले भी शाहजहां ने ईडी के नोटिस को नजरअंदाज कर दिया था, जहां ईडी ने उसे २९ जनवरी को सुबह ११ बजे तक कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा था। इसके बजाय टीएमसी नेता ने अग्रिम जमानत के लिए दो अलग-अलग अदालतों का रुख किया था।
आपको बता दें कि इस घटना को हुए कुल ३० दिन बीत चुके हैं जब शाहजहां के आवास के सामने ईडी और सीएपीएफ अधिकारी पर हमला हुआ था और वह भागने में सफल रहा था। इससे पहले ईडी ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था, इस आशंका के चलते वह पड़ोसी देश बांग्लादेश न भाग जाए। क्योंकि आरोपी का घर भारत के साथ इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा से बहुत करीब है।
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