सिंगापुर ,२१ दिसंबर। सिंगापुर में इस साल की शुरुआत में एक महिला से छेड़छाड़ के आरोपी ३५ वर्षीय भारतीय मूल के डॉक्टर को पीडिता को मुआवजा देने के बाद बरी कर दिया गया है।
१८ दिसंबर को जिला अदालत में मामले सुलह करने के बाद धीरज प्रेम खियातानी को बरी कर दिया गया था।
किसी अपराध को कम करने का मतलब है कि एक कथित पीडित और आरोपी को दोषसिद्धि दर्ज किए बिना मामले को निपटाने की अनुमति दी जाती है।
आमतौर पर, आरोपी सार्वजनिक माफी मांगता है और पीडित को आर्थिक मुआवजा देता है। चोट पहुंचाना, शील भंग करना कुछ ऐसे अपराध हैं जिनके लिए सिंगापुर के कानून के तहत समझौता किया जा सकता है।
खियातानी पर अब उसी अपराध के लिए दोबारा आरोप नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन शर्तों पर सहमत होने से पहले, सरकारी अभियोजक को सार्वजनिक हित, अपराध की परिस्थितियों और क्या कोई गंभीर कारक हैं, इस पर विचार करना होगा।
खियातानी ने अभियोजन के बदले अपराध को कम करने की मांग की थी।
पीडिता ने आरोपी व्यक्ति द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार कर लिया। एजीसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ पीडित के समझौते की समीक्षा करने के बाद अभियोजन पक्ष ने मामले को सुलझाने के अनुरोध को स्वीकार करने का फैसला किया।
प्रवक्ता द्वारा मुआवजे की शर्तों के बारे में विवरण का खुलासा नहीं किया गया।
खियातानी पर इस साल २५ जून को मरीना बे सैंड्स लाउंज में एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था।



