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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त घोषणाओं पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, केंद्र और चुनाव आयोग को दिए नोटिस

नई दिल्ली ,०८ अक्टूबर । चुनाव से पहले की जा रही मुफ्त घोषणाओं के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकारों, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ४ सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा है।
इस मामले को वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर पुराने मामले के साथ सूचीबद्ध किया गया है। जनवरी २०२२ में अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की। इसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियां की मान्यता रद्द करनी चाहिए।
उनका कहना है कि इस प्रकार के वादों से जहां एक ओर जनता भ्रमित होकर मतदान करती है, वहीं इन मुफ्त के वादों को पूरा करने के प्रयास में करदाताओं पर अनावश्यक बोझ बढ़ जाता है।

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