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ब्रिटिश कोलंबिया में सार्वजनिक स्थानों पर नशीली दवाओं के उपयोग पर लगेगा प्रतिबंध

वैंकूवर,०६ अक्टूबर। ब्रिटिश कोलंबिया पार्कों और समुद्र तटों सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर नशीली दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा।
प्रीमियर डेविड एबी और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री माइक फार्नवर्थ ने गुरुवार को कानून की घोषणा की। रिस्ट्रिक्टिंग पब्लिक कंजप्शन का इल्लीगल सब्सटेंसेज़ एक्ट नामक इस अधिनियम के पारित होने पर प्रांत में नशीली दवाओं का उपयोग सीमित हो जाएगा हालांकि उन्हें अपने पास रखना अभी अपराध मुक्त रखा गया है।
इसके तहत व्यवसायों और आवासीय भवनों सहित भवन के प्रवेश द्वारों के छह मीटर के दायरे में ; बस स्टॉप के छह मीटर के भीतर; पार्कों, समुद्र तटों और खेल के मैदानों पर, स्प्रे, वेडिंग पूल और स्केट पार्क के १५ मीटर के भीतर दवाओं का उपयोग निषिद्ध होगा।
अधिकारियों के अनुसार, नये प्रतिबंध उन प्रतिबंधों के समान हैं जो सार्वजनिक रूप से शराब और तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित करते हैं।
फ़र्नवर्थ ने एक बयान में कहा, “हम चाहते हैं कि लोग मदद के लिए आगे आ सकें और लत से जूझने के लिए गिरफ्तारी से न डरें, और हम यह भी मानते हैं कि जिन जगहों पर बच्चे और परिवार इकट्ठा होते हैं, वे ऐसी जगहें नहीं हैं जहां लोगों को नशीली दवाओं का उपयोग करना चाहिए। आज पेश किया गया कानून इसे दर्शाता है।”

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