नूंह(हरियाणा),१० अगस्त । हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में साम्प्रदायिक तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद करने की अवधि को ११ अगस्त रात १२ बजे तक बढ़ा दिया है। इस दौरान जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (२जी, ३जी, ४जी, ५जी, सीडीएमए, जीपीआरएस), सभी एसएमएस सेवाओं (केवल बल्क एसआरवीएमएस और बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया गया है। केवल वॉयस कॉल चालू रहेंगी।
इस संबंध में गृह विभाग के सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि नूंह उपायुक्त ने जानकारी दी है कि नूंह में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति अभी तनावपूर्ण है। इसी को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को ११ अगस्त तक बंद करने के आदेश दिए हैं।
भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, १८८५ की धारा ५ के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, २०१७ के नियम (२) के तहत हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि असामाजिक तत्व भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों को फैलाकर इंटरनेट सेवाओं का दुरुपयोग न कर सकें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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