सिंगापुर, १२ जुलाई । २५ वर्षीय भारतीय मूल के एक व्यक्ति को २०२० में छापेमारी के दौरान एक पुलिस अधिकारी को मुक्का मारने और लात मारने के लिए १० साल से अधिक की जेल की सजा और ४,००० सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। निखिल एम. दुर्गुडे को पिछले महीने आठ आरोपों में दोषी ठहराया था। इसमें एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना, भांग रखना और मेथामफेटामाइन का सेवन करना शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, सजा सुनाए जाने के दौरान १५ अन्य आरोपों पर विचार किया गया।
जिला अदालत की न्यायाधीश जसवेंद्र कौर ने कहा कि हमले के दौरान निखिल ने पुलिस अधिकारी का अपमान भी किया। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, वरिष्ठ स्टाफ सार्जेंट चुआ मिंग चेंग और इंस्पेक्टर झेंग यियांग सहित तीन अधिकारी ५ नवंबर, २०२० को एक पुलिस ऑपरेशन के हिस्से के रूप में बालेस्टियर में सिटी सूट्स की एक इकाई में गए थे।
उन्होंने खुद को निखिल और उसके साथियों, प्रकाश मथिवनन और मलानी नायडू प्रभाकर को पुलिस के रूप में बताया। थोड़ी देर बाद, प्रकाश ने स्टाफ सार्जेंट चुआ पर झपट्टा मारा, इससे वह गिर गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके बाद उसने अधिकारी के चेहरे और शरीर के ऊपरी हिस्से पर वार किया। जब इंस्पेक्टर झेंग ने प्रकाश पर अपनी रिवॉल्वर तानकर हमला बंद करने के लिए कहा, तो प्रकाश ने उसके हाथ पकड़ लिए। इससे पहले कि चुआ उठकर इंस्पेक्टर झेंग की सहायता कर पाता, निखिल ने उस पर हमला कर दिया।
वह फिर से गिर गया और निखिल ने चुआ पर हमला करना जारी रखा, जबकि वह फर्श पर पड़ा था। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया, आरोपी ने स्टाफ सार्जेंट चुआ को इंस्पेक्टर झेंग की सहायता करने से रोकने के लिए ऐसा किया, और इसलिए, चुआ को लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोका। कुछ समय बाद जब दो अन्य अधिकारियों को यूनिट में ले जाया गया, तो निखिल ने चुआ पर हमला रोक दिया।
तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और केंद्रीय पुलिस डिवीजन मुख्यालय ले जाया गया, जहां अधिकारियों ने परीक्षण के बाद निखिल के मूत्र में मेथामफेटामाइन का पता लगाया। सार्जेंट चुआ को माथे पर चोट लगी और उनकी दाहिनी कोहनी और बायीं बांह पर खरोंचें आईं और उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया।



