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एसेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा व पुनीत गोयनका को झटका, सैट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार

नई दिल्ली, १८ जून। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका को सेबी के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को चंद्रा और समूह की कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी पुनीत गोयनका पर किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या किसी प्रमुख प्रबंधकीय पद लेने की रोक लगा दी थी।
बाजार नियामक ने चंद्रा और गोयनका पर यह कार्रवाई जेडईईएल के पैसे दूसरी जगह भेजने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद की थी।
वहीं सैट ने चंद्रा और गोयनका की अपील पर सुनवाई करते हुए सेबी को ४८ घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। सैट मामले की अगली सुनवाई १९ जून को करेगा। न्यायाधिकरण ने बृहस्पतिवार को पारित अपने आदेश में कहा कि हमें लगता है कि इस स्तर पर एक अंतरिम आदेश पारित करने का अर्थ वास्तव में अपील को स्वीकार करना होगा।

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