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1984 Anti-Sikh Riots Case: CBI files chargesheet against Jagdish Tytler

१९८४ सिख विरोधी दंगा मामला : सीबीआई ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर की चार्जशीट

नई दिल्ली २१ मई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ३९ साल पुराने सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उनके खिलाफ नए सबूतों के बाद चार्जशीट में कांग्रेस नेता का नाम लिया गया था। पिछले महीने, सीबीआई ने १९८४ में दिल्ली के पुल बंगश इलाके में हुई हिंसा के संबंध में कांग्रेस नेता की आवाज के नमूने एकत्र किए थे, जिसमें तीन लोग मारे गए थे।
कांग्रेस नेता पर पीड़ितों की हत्या करने वाली भीड़ को उकसाने का आरोप है। सीबीआई ने २२ नवंबर २००५ को एक मामला दर्ज किया था, जिसमें दिल्ली के बारा हिंदू राव के आजाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश को एक भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी।
सीबीआई ने २२ नवंबर २००५ को आजाद मार्केट, बारा हिंदू राव, दिल्ली में गुरुद्वारा पुल बंगश में एक भीड़ द्वारा आग लगा लगाने का मामला दर्ज किया था। जिसमें सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह नाम के तीन लोगों को जला दिया गया था। घटना १ नवंबर १९८४ को गुरुद्वारा पुल बंगश में हुई थी। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में वर्ष १९८४ के सिख विरोधी दंगों की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष २००० में जस्टिस नानावती आयोग का गठन किया गया था।
आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, गृह मंत्रालय (भारत सरकार) ने तत्कालीन संसद सदस्य और अन्य के खिलाफ मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश जारी किया था। अधिकारी ने आगे कहा कि सीबीआई जांच के दौरान, सबूत सामने आए कि १ नवंबर १९८४ को उक्त आरोपी ने दिल्ली के आजाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश में इकट्ठी हुई भीड़ को उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप भीड़ ने गुरुद्वारा पुल बंगश को जला दिया और दुकानों को जलाने और लूटने के अलावा भीड़ ने तीन सिखों की हत्या भी कर दी थी। अधिकारी ने कहा कि जांच के बाद आज आरोप पत्र दायर किया गया है।

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