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दिवालिया होगी गो फर्स्ट एयरलाइन, एनसीएलटी ने लगाई मुहर, १९ मई तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल

नई दिल्ली ११ मई। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने वाडिया समूह की कम लागत वाली एयरलाइन गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दायर स्वैच्छिक दिवाला याचिका को स्वीकार कर लिया और अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) नियुक्त किया। वहीं एयरलाइन की सभी उड़ानों को १९ मई तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है। इस फैसले के बाद कंपनी के मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है।
एनसीएलटी, नई दिल्ली की प्रधान पीठ ने भी कंपनी के लिए अधिस्थगन की घोषणा की और निलंबित निदेशक मंडल को आईआरपी के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। एनसीएलटी ने गो फर्स्ट को अपना काम और वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करते रहने देने के साथ किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं करने को कहा है।
वैश्विक विमान इंजन निर्माता प्रैट एंड व्हिटनी पर दोषपूर्ण लोगों के लिए अतिरिक्त इंजन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए, गो एयरलाइंस ने २ मई, २०२३ को समाधान के लिए एक याचिका के साथ एनसीएलटी से संपर्क किया था। एयरलाइन ने एनसीएलटी से संपर्क किया था ताकि वह अपने विमानों को पट्टेदारों के कब्जे से बचा सके।

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