ओटावा, २१ मार्च। कैनेडा में श्रम कानून में महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं। ओंटारियो के नियोक्ता जो विदेशी श्रमिकों के पासपोर्ट या वर्क परमिट को रोकते हैं, उन्हें नए श्रम कानूनों के तहत कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अधिकतम जुर्माना २००००० डॉलर तक भरना होगा। श्रम मंत्री मोंटे मैकनॉटन ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि श्रमिकों का एक समूह जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, वह प्रवासी श्रमिक हैं। जबकि अधिकांश नियोक्ता अपने श्रमिकों की परवाह करते हैं, कुछ उनका लाभ उठाना जारी रखते हैं, जिसमें अवैध रूप से उनके पासपोर्ट और वर्क परमिट रख लेते हैं।
मैकनगटन ने नए कानून का प्रस्ताव किया जो नियोक्ताओं को रोके गए प्रत्येक पासपोर्ट के लिए १००००० डॉलर से २००००० डॉलर जुर्माना अदा करना होगा। मैकनॉटन ने स्पष्ट किया कि जो कोई भी पासपोर्ट रोके जाने का दोषी पाये जाएंगे, उन्हें या तो ५००००० डॉलर तक के जुर्माने, १२ महीने तक के कारावास, या दोनों के भुक्तभोगी होगें। दोषी पाए जाने वाले व्यवसाय संस्थानों पर १ मिलियन डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है।
बता दें कि यह नया कानून यॉर्क पुलिस द्वारा एक कथित अंतरराष्ट्रीय श्रम तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने के बाद आया है, जहां ६४ मैक्सिकन नागरिकों को दयनीय परिस्थितियों में काम करने और रहने के लिए मजबूर किया गया था। इस मामले में पुलिस ने कथित रूप से मानव तस्करी कानूनों के तहत शामिल लोगों को आरोपित किया गया है।
मैकनॉटन ने कहा कि वे मंत्रालय की नई तस्करी विरोधी इकाई की सहायता करेंगे, जिसे प्रांत में श्रम तस्करी से लड़ने के लिए १८ महीने पहले शुरू किया गया था। मंत्रालय का कहना है कि संचालन के पहले वर्ष के दौरान इसने ३,५०० कर्मचारियों को ४००००० डॉलर का वेतन वापस दिलाने में मदद की।
आपको बता दूं कि श्रम मंत्रालय ने सोमवार को व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिनियम में संशोधन का भी प्रस्ताव दिया। यदि यह पारित हो जाता है, तो इसके तहत यदि किसी व्यवसायिक संस्थानों को दोषी पाया जाता है तो अधिकतम जुर्माना २ मिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा।
मैकनागटन ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों का शोषण करने वालों के लिए उनका संदेश स्पष्ट है। वे भाग सकते हैं, लेकिन छिप नहीं सकते। उन्हें ढूंढ कर उन पर पर जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जायेगा।